
दिलीप कुमरावत तहसील रिपोर्टर मोब.न. 9179977597
मनावर। (जिला धार) प्रदेश के पंचायत सचिवों ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन देकर गैर वित्तीय मांग विभाग में संविलियन प्रदेश के 23000 पंचायत सचिवों का संविलियन करके शासन के कर्मचारी का दर्जा प्रदाय किया जाने की मांग की गई। इस संबंध में पूर्व मुख्यमंत्री एवम वर्तमान केंद्रीय ग्रामीण विकास विभाग मंत्री शिवराज सिंह चौहान घोषणा कर चुके है, अनेक बार विधानसभा में कार्यवाही प्रचलन में होने का आश्वाशन दिया गया है, लेकिन प्रक्रिया शुरु नही की गई है, इससे सरकार के खजाने पर कोई अलग से वित्तीय भार नहीं आना है।
स्थानीय निकाय के लगभग ढाई लाख अध्यापकों का संविलियन किया जा चुका है उसी तर्ज पर ग्राम पंचायत सचिवों का भी विभाग में संविलियन करें।
“समय वेतनमान की विस्तृत दिशा निर्देश”
विभाग द्वारा पंचायत सचिवों को समय वेतनमान का लाभ स्वीकृत किया गया है लेकिन विस्तृत दिशा निर्देश जारी न होने के उपरोक्त लाभ से वंचित हैं।
“विशेष यात्रा भत्ता₹2500 प्रतिमाह”
पंचायत सचिव प्रतिदिन निर्माण कार्यों एवं योजनाओं की मॉनिटरिंग हेतु सतत भ्रमण पर रहते हैं ऐसी स्थिति में विशेष यात्रा भत्ता 250 के स्थान पर ₹2500 प्रतिमाह किया जाए।
“गृह भाड़ा भत्ता”
माननीय पंचायत सचिव गृह ग्राम पंचायत से अन्य जनपद की ग्राम पंचायत में पदस्थ होकर मकान किराए से लेकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं कृपा कर शासकीय कर्मचारियों की भांति गृह भाड़ा भत्ता दिए जाने के निर्देश देने की मांग।
“वेतन ग्लोबल बजट से भुगतान”
विभाग द्वारा 1 तारीख को वेतन भुगतान हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत समस्त को निर्देशित किया गया लेकिन गौण खनिज में समय सीमा में आवंटन प्राप्त न होने से अभी भी तीन-तीन माह में वेतन भुगतान नहीं हो पा रहा है कृपया शासकीय कर्मचारी की तरह ग्लोबल बजट से वेतन भुगतान करें
“दुर्घटना बीमा”
ग्राम पंचायत सचिवों को 5.00 लाख का दुर्घटना बीमा का लाभ दिया जाए।
“अनुकंपा नियुक्ति एवं अनुग्रह सहायता वापसी न करने बाबत”
वर्तमान में पिछड़ा वर्ग के पद रिक्त न होने के कारण पिछड़ा वर्ग के अनुकंपा आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिल पा रही है कृपया कर जो सामान्य वर्ग के पद रिक्त हैं उन पर पिछड़ा वर्ग के अनुकंपा आश्रितों को नियुक्तियां देने की कृपा करें। एवं अनुकंपा नियुक्ति दिए जाने के उपरांत अनुग्रह सहायता डेढ़ लाख रुपया जो वापस ली जाती है उसको मानवीय आधार पर वापस न ली जावे।
“अवकाश संबंधी”
असाधारण राजपत्र क्रमांक 48 दिनांक 19 फरवरी 2024 का अंतिम प्रकाशन माननीय सिविल सेवा अवकाश नियम 1977 के समान अवकाश का लाभ पंचायत सचिव को दिए जाने संबंधी असाधारण राजपत्र क्रमांक 48 दिनांक 19 फरवरी 2024 का अंतिम प्रकाशन करवाया जाए।
“आयुष्मान कार्ड”
माननीय आयुष्मान पोर्टल पर पंचायत सचिवों के आयुष्मान कार्ड बनाए जाने हेतु आप्शन उपलब्ध करवाये जाए।
“ग्रेच्युटी एवं अर्जित अवकाश का नगदी करण”
सेवानिवृत्ति पर ग्रेच्युटी एवं अर्जित अवकाश का नगदी करण दिए जाने के निर्देश दिए जाए तथा जिले की स्थानिय समस्याओं को लेकर ज्ञापन दिया गया।
उल्लेखनीय है कि म.प्र.पंचायत सचिवो के तीनो संगठनो के द्वारा प्रदेश के समस्त 23 हजार पंचायत सचिवो के हित मे गत सप्ताह विचार मंथन कर प्रदेश में कार्यरत तीनो संगठनो के एक मंच पर आने एवं साझा कार्यक्रम करने पर सहमति बनाई गई थी इसी तारतम्य में मप्र संयुक्त मोर्चा के नरेंद्र सिंह राजपूत, हाकामसिंह यादव, राजेश पटेल के आव्हान पर ज्ञापन दिया गया।
उक्त जानकारी अशोक रावल जिलाध्यक्ष म.प्र.पंचायत सचिव संगठन धार, सूरज भूरिया जिलाध्यक्ष म.प्र.पंचायत सचिव महासंघ धार, बलराम वर्मा जिलाध्यक्ष आजाद पंचायत सचिव कर्मचारी संघ धार द्वारा दी गई।